Maharashtra: Restrictions like lockdown tonight 8 pm to 1 May know what will be open and closed?

कड़ी पाबंदियों के साथ कर्फ्यू लगाए जाने के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। स्थिति को देखते हुए राज्य में 22 अप्रैल यानी आज से सख्त लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं।

आज रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक राज्य में ये पाबंदियां लागू रहेंगी। हालांकि, महाराष्ट्र सरकार ने इसे पूर्ण लॉकडाउन का नाम नहीं दिया है लेकिन इसके नियम पिछले साल लगे लॉकडाउन की तरह ही सख्त हैं।

राज्य सरकार ने ‘ब्रेक द चेन’ मुहिम के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की है। इसके मुताबिक, जरूरी और आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों और सेवाओं पर रोक लगा दी गई है।

दफ्तरों के लिए क्या हैं नियम?

सभी सरकारी दफ्तरों (राज्य, केंद्र या लोकल अथॉरिटी) में केवल 15 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति हो सकती है। इस नियम से केवल उन दफ्तरों को छूट होगी जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं।

13 अप्रैल को ब्रेक द चेन मुहिम के तहत सेक्शन 5 में रखे गए दफ्तरों में 15 फीसदी या अधिकतम 5 कर्मचारी रह सकते हैं।

2 घंटे से ज्यादा लंबा नहीं होगा शादी समारोह

शादी समारोह में 2 घंटे से अधिक समय तक नहीं चल सकते हैं और इनमें 25 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। यदि किसी शादी समारोह में इन नियमों का उल्लंघन पाया गया तो 50 हजार रुपए का जुर्माना किया जा सकता है।

प्राइवेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट

बसों को छोड़कर सभी प्राइवेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट केवल इमर्जेंसी या जरूरी सेवा या वैध कारण से चल सकते हैं, जिनमें क्षमता से 50 फीसदी लोग नहीं होंगे। ये वाहन एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जाएंगे।

एक जिले से दूसरे जिले या एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा केवल जरूरी सेवा या मेडिकल इमर्जेंसी के हालात में की जा सकती है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

बस यात्रा पर 14 दिन होम क्वारंटाइन

प्राइवेट बसों 50 सीटिंग क्षमता के 50 फीसदी तक यात्री हो सकते हैं, लेकिन कोई खड़ा होकर यात्रा नहीं करेगा। बसें एक शहर में अधिकतम दो स्थानों पर रुकेंगी। बसों से उतरने के बाद यात्रियों के हाथों पर मुहर लगेगी।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *