supreme court ne up govt se kavad yatra par dobara sochne ko kaha

यूपी में कांवड़ यात्रा पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य को हरिद्वार से गंगाजल शिव मंदिरों में लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए.

और धार्मिक भावनाओं को देखते हुए राज्य को टैंकरों के माध्यम से पवित्र गंगाजल उपलब्ध कराने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए. राज्य सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्रद्धालुओं के बीच गंगाजल का वितरण सुनिश्चित करें. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें.

कोर्ट यूपी में सौ फीसदी कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को विचार करने का एक मौका दिया है. आगे कोर्ट ने कहा अनुच्छेद-21, जीने  का अधिकार हम सभी पर लागू होता है. यूपी यात्रा पूरी तरह रद्द करने पर विचार करें.

आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के नागरिकों का स्वास्थ्य और जीवन का अधिकार सर्वोपरि है. अन्य सभी भावनाएं चाहे धार्मिक हों, इस मौलिक अधिकार के अधीन हैं.

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