25 दिन से जेल में बंद कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी की मुशकीले कम होने का नाम नहीं ले रही है.
हिन्दू देवी-देवताओं का अपमान करने के आरोप में 25 दिन से जेल में बंद कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी की मुशकीले कम होने का नाम नहीं ले रही है. दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी की बेल अपील ख़ारिज कर दी.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पर क्या कहा सुने कोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि अभी तक जमा किए गए सुबूतों से ये साबित होता है कि फ़ारूक़ी ने भारत के नागरिकों की धार्मिक भावनाएं आहत की है.
munawar faruqui
पीठ ने ये भी कहा कि फ़ारूक़ी ने सोशल मीडिया पर हिन्दू देवी-देवता, भगवान राम, देवी सीता पर घटिया जोक्स बनाए. इसके ख़िलाफ़ बीते 18 महीनों से सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा था.
जस्टिस रोहित आर्या ने मुनव्वर फ़ारूक़ी से किए ये सवाल
‘किसी की धार्मिक भावनाओं का अनुचित लाभ कैसे उठा सकते हो?’
‘ये किस तरह की मानसिकता है?’ बिज़नेस के लिए ऐसा कैसे कर सकते हो?
फ़ारूक़ी के वक़ील विवेक तनखा और अंशुमान श्रीवास्तव ने कहा कि कॉमेडियन ने इवेंट में एक शब्द नहीं कहा जिसके लिए उसे सज़ा मिल रही है. पर जस्टिस रोहित आर्या का मत था कि ‘ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए.’