Making porn a crime in India but free to watch

पॉर्न फिल्म बनाने के आरोप में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति Raj Kundra पुलिस की गिरफ्त में हैं. मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक, राज ने पॉर्न फिल्मों में 10 करोड़ का निवेश किया है. और उन्होंने ब्रिटेन में रह रहे अपने रिश्तेदार के साथ केनरिन नाम की कंपनी बनाई और उसका रजिस्ट्रेशन विदेश में करवाया ताकि भारत के साइबर कानून से बच सकें.

पुलिस का कहना है कि पोर्न मुंबई में बनता था और लंदन में अपलोड होता था. अगर ये बात सच है तो भारत मे पॉर्न बैन होने के बाद भी बडी मात्रा मे पॉर्न वीडियोज़ बन रही है और उससे कही ज़्यादा देखि जा रही है और लोग कमाई भी कर रहे हैं.

भारत मे पॉर्न फिल्मे बनाने पर क्या है कानून 

भारत में IPC की धारा 292 के तहत पॉर्न बनाना और बेचना जुर्म है. अगर किसी पॉर्न क्लिप को आप एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं यानी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो वह भी गैर कानूनी है।

सबसे मजे की बात ये है कि भारत में पॉर्न देखना, पढ़ना या सुनना कानूनी है, पर बच्चे ज़्यादा खुश न हो उनके लिए अलग कानून है बच्चों के लिए अलग नियम हैं. इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 67 बी के तहत पूरे देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी गैर कानून है. चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना भी गैर कानूनी है.

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