The Arms Amendment Act, 2019 no.48 of 2019 के अनुसार एक शस्त्र लाइसेंस पर 02 से अधिक हथियार रखने वाले लाइसेंस धारकों के लाईसेंस किए जाएंगे रद्द।
दिनाँक 13.12.2020 तक हथियार लाइसेंस धारक को 02 हथियार से अतिरिक्त हथियार को बेचने की अनुमति के लिए शस्त्र लाइसेंस शाखा में आकर करना होगा आवेदन, आवेदन ना करने की सूरत में किया जाएगा लाइसेंस रद्द।
आयुध संसोधन विधेयक-2019 (The Arms Amendment Act, 2019 no.48 of 2019 ) के अनुसार एक शस्त्र लाइसेंस पर केवल 02 हथियार रखने का प्रावधान किया गया है।
▪ संशोधित विधेयक के अनुसार शस्त्र लाईसेन्स प्राधिकरण गुरुग्राम में पंजीकृत ऐसे सभी लाइसेंस धारक जनके शस्त्र लाईसेन्स पर 03 या उससे अधिक शस्त्र दर्ज है उन्हें दिनांक 13.12.2020 तक दो से ज्यादा शस्त्रों को अपनी इच्छानुसार किसी भी वैध शस्त्र लाइसेंस धारक को बेचने/स्थानान्तरण या मान्यता प्राप्त गन हाऊस को बेचने का समय दिया गया था। यह प्रक्रिया शस्त्र लाइसेंस शाखा, गुरुग्राम में नियमानुसार आवेदन करके की जानी थी।
▪ यह भी ज्ञात हुआ है कि शस्त्र लाइसेंस प्राधिकरण, गुरुग्राम में पंजीकृत कुछ लाईसेन्स धारक जिनके पास 02 से अधिक शस्त्र दर्ज है उन्होनें अभी तक यह प्रक्रिया समपन्न नही की है।
अतः आप लाइसेंस धारकों को आयुध संसोधन विधेयक -2019 श्री कुलविन्द्र सिंह IPS, संयुक्त पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम के निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि जिन लाइसेंस धारकों ने 01 लाईसेन्स पर 02 से अधिक हथियार पंजीकृत कराए हुए है, वो दिनाँक 13.12.2020 तक शस्त्र लाईसेन्स शाखा, गुरुग्राम में आकर अपने 02 से अतिरिक्त हथियार को किसी वैध शस्त्र लाईसेन्स धारक को बेचने/स्थानान्तरण करने, सम्बन्धित थाना ये जमा करने या फिर किसी मान्यता प्राप्त किसी गन हाऊस को बेच दें की उचित अनुमति प्राप्त करें। ऐसा ना करने वाले लाइसेंस धारकों के लाइसेंस को नियमानुसार रद्द कर दिया जाएगा।