Karkardooma Court orders immediate release of Devangana Kalita Natasha Narwal and Asif Iqbal

दिल्ली दंगा मामला: कड़कड़डूमा कोर्ट ने देवांगना कलीता, नताशा नरवाल और आसिफ़ इक़बाल को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए दिए हैं. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज की. गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से verification के लिए 21 जून तक का वक़्त मांगा था.तिहाड़ जेल में इन तीनों की रिहाई के लिए वारंट भेज दिए गए हैं.यह आदेश इन तीनों के तुरंत रिहाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट मे जाने के बाद आया है.

दरअसल इससे पहले, 15 जून को दिल्‍ली हाईकोर्ट ने दिल्‍ली दंगा मामले में देवंगाना कलिता, नताशा नारवाल और जामिया के स्‍टूडेंट आसिफ इकबाल तन्‍हा को जमानत दी थी. इन्‍हें उत्‍तर-पूर्वी दिल्‍ली हिंसा मामले में UAPA एक्‍ट के तहत पिछले साल गिरफ्तार किया गया था. इन्‍हें जमानत देते हुए HC ने कहा था, ‘विरोध प्रदर्शन करना आतंकवाद नहीं है.’

जमानत इस आधार पर दी गई है कि ये अपना पासपोर्ट को सरेंडर करेंगे और ऐसी किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिससे जांच किसी भी तरह से प्रभावित होती हो. नताशा नारवाल और देवंगाना कलिता, दिल्‍ली स्थित महिला अधिकार ग्रुप ‘पिंजरा तोड़’ के सदस्‍य हैं जबकि आसिफ जामिया मिल्लिया इस्‍लामिया का स्‍टूडेंट है.

फरवरी 2020 में दिल्‍ली में हुई हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई है. हिंसा के दौरान कई दुकानों को फूंक दिया गया था और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *