Delhi HC says Central Vista must impose fine of 1 lakh on petitioner

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा का काम रोकने की कोशिशों को झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा जरूरी है और इसका काम जारी रहेगा. परियोजना के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी गई है.

central vista project
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और यही नहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना भी लगा दिया है. कोर्ट ने जुर्माना लगाते हुए कहा कि यह याचिका ‘किसी मंशा से प्रेरित लगती है, न कि किसी सच्चे कारण से.

हाईकोर्ट ने कहा कि निर्माण स्थल पर मजदूर रह रहे हैं, ऐसे में कोरोनावायरस महामारी के दौरान काम रोकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है.

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