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एक वयस्क महिला जिसके साथ चाहे उसके साथ रहने हो आज़ाद है: दिल्ली हाईकोर्ट

दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बात 20 वर्षीय युवती को उसके पति से दोबारा मिलाते हुए कही है.

दिल्ली हाईकोर्ट का ये बात तब काही जब पूरे भारत मे लव जिहाद को ले कर बवाल मचा है. बीजेपी सरकार इस पर एक कानून लाना चाहती है.

delhi high court
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ये बात कितनी important है इस बात से जाहीर होता है के इंग्लिश अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको पहले पन्ने पर जगा दी है अपने फ़ैसले में उच्च न्यायालय ने 20 वर्षीय सुलेखा को उसके पति बबलू के साथ रहने की इजाज़त दी है.

मामला तब सामने जब हाईकोर्ट ने सुलेखा के परिवार के उन आरोपों को ख़ारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि उनकी बेटी नाबालिग़ है और बबलू ने उसका अपहरण किया है.जजों ने वीडियो कॉन्फ़्रेसिंग के ज़रिए हुई इस सुनवाई में सुलेखा से बात की और यह पुष्टि की कि घर छोड़कर शादी करते समय वह वयस्क थी. ओर इससी आधार पर उसको बबलू के साथ रहने की इजाज़त दे दी.

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