दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा कर रहा है तो ‘हम उस व्यक्ति को लटका देंगे.”
Delhi High Court ने कहा, कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा करता है तो ‘हम उस व्यक्ति को लटका देंगे.” न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ की ओर से महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ऐसा कहा गया है.
अस्पताल ने गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर उच्च न्यायालय का रुख किया है, अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा, कि वह बताए कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर रहा है,
पीठ ने कहा, “ हम उस व्यक्ति को लटका देंगे. हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे.” कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा, कि वह स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को भी बताए ताकि वह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें.
उच्च न्यायालय ने केंद्र से भी सवाल किया कि दिल्ली के लिए आवंटित प्रतिदिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उसे कब मिलेगी? अदालत ने कहा, केंद्र ने हमें भरोसा दिलाया था कि दिल्ली में प्रतिदिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचेगी.
हमें बताएं कि यह कब आएगी?” दिल्ली सरकार ने अदालत को सूचित किया कि उसे पिछले कुछ दिनों से रोजाना सिर्फ 380 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल रही है और शुक्रवार को उसे करीब 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली थी. इसके बाद अदालत ने केंद्र से सवाल किया.