किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ‘राइट टू प्रोटेस्ट’ के अधिकार में कटौती नहीं कर सकते
किसान आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि वो किसानों के प्रदर्शन करने के अधिकार को स्वीकार करती है और वो किसानों के ‘राइट टू प्रोटेस्ट’ के अधिकार में कटौती किसी हाल नहीं कर सकती है.
सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस S. A बोबडे ने कहा कि ‘हमें यह देखना होगा कि किसान अपना प्रदर्शन भी करे और लोगों के अधिकारों का उलंघन भी न हो.’ ये बहुत ज़रूरी है.
गुरुवार को सुनवाई शुरू होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो आज वैधता पर फैसला नहीं देगी और आज बस किसानों के प्रदर्शन पर सुनवाई होगी. और कुछ नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘पहले हम किसानों के आंदोलन के ज़रिए रोकी गई सड़कों और उससे नागरिकों के अधिकारों पर होने वाले प्रभाव पर सुवनाई करेंगे. वैधता के मामले को इंतजार करना होगा.’ अब सड़क खुलवाने वाले फेसले का अभी इंतज़ार करना होगा.