sc dismisses plea over removing 26 verses in holy quran fines petitioner 50000

Supreme Court ने कुरान से 26 आयतें हटाने से जुड़ी एक जनहित याचिका खारिज कर दी है. इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 

शिया वक्‍फ बोर्ड के पूर्व अध्‍यक्ष Waseem Rizvi ने जनहित याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी क‍ि कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाया जाए. रिजवी के मुताबिक, ये खास आयतें मनुष्‍य को हिंसक बना रही हैं और आतंकवाद सिखा रही हैं.

याचिका में वसीम रिज़वी ने दावा किया था कि इन्‍हीं आयतों को कोट करके दुनिया के लोग आतंकी बनाए जाते हैं. वसीम रिजवी की याचिका के बाद पिछले दिनों एक इस्‍लामी सम्‍मेलन,

जिसमें शिया और सुन्‍नी समुदाय के उलेमा शामिल हुए थे, में रिजवी को  इस्‍लाम से खारिज कर दिया गया था और फरमान जारी किया गया था कि मुल्‍क के किसी क्रबिस्‍तान में रिज़वी को दफन नहीं होने दिया जाएगा.

वसीम रिजवी इस समय गायब हैं. उन्‍होंने कहा कि परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, पत्‍नी, बच्‍चों, भाई सबने साथ छोड़ दिया है. उनके भाई ने वीडियो जारी कर कहा कि वसीम से परिवार का संबंध नहीं है.

वे नहीं आते, वे इस्‍लाम विरोधी हो गए हैं और वे जो कह रहे हैं, उसका परिवार से कोई संबंध नही है.

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