पोर्न फिल्मों के आरोपी व्यवसायी राज कुन्द्रा को अभी जेल में ही रहना होगा. बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार नहीं करने और तुरंत रिहा करने की याचिका ठुकरा दी है. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है जिसमें निचली अदालत ने 20 जुलाई को राज कुंद्रा को पुलिस हिरासत में भेज दिया था.
कुंद्रा और रयान थोर्प ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के रिमांड ऑर्डर को चुनौती दी थी और तत्काल रिहाई की मांग की थी. व्यवसायी कुंद्रा को उनके एक सहयोगी रयान थोर्पे के साथ, 19 जुलाई को पोर्नोग्राफी वीडियो बनाने में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. हालाँकि, उन्होंने तर्क दिया है कि विचाराधीन सामग्री पोर्नोग्राफ़ी नहीं थी और इसी तरह की सामग्री ओटीटी प्लेटफार्मों पर उपलब्ध है.