हरियाणा में कोरोना की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 24 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पाबंदियों को लागू करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे.
पहले लॉकडाउन की अवधि 16 मई तक के लिए ही थी. नए आदेशों के अनुसार राज्य में अगले एक हफ्ते यानी की 17 मई से 24 मई तक लॉकडाउन की पाबंदियां लागू रहेंगी. लॉकडाउन के तहत राज्य में शादी, अंतिम संस्कार में 11 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी.
शादी घर पर या अदालत में हो सकती है और अधिकतम 11 लोग मौजूद रह सकते हैं. बारात ले जाने की अनुमति नहीं होगी. हरियाणा ने लॉकडाउन का उल्लेख ‘‘महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा” के तौर पर किया है.
अनिल विज ने बताया कि पिछले लॉकडाउन के दौरान कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. विज के अनुसार राज्य में सक्रिय मामले 1,16,000 के करीब थे जो अब घटकर 96,000 हो गए हैं.
प्रतिदिन आने वाले नए मरीजों की संख्या 15,000 के पास थी जो अब घटकर 9,600 पर आ गई है.