delhi government allows home delivery of liquor

दिल्ली में अब शराब की होम डिलीवरी शुरु होने जा रही है, नए नियम के मुताबिक ‘मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर करके भारतीय शराब या विदेशी शराब की होम डिलीवरी L-13 लाइसेंस के जरिए की जा सकेगी.

दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि ‘शराब की डिलीवरी किसी भी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में नहीं की जाएगी. केवल होम डिलीवरी होगी.’

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2010 में भी शराब की होम डिलीवरी के लिए प्रावधान थे लेकिन ई-मेल या फैक्स के जरिए ही इसके लिए रिक्वेस्ट भी जा सकती थी लेकिन दिल्ली में कभी भी शराब की होम डिलीवरी नहीं हुई.

दिल्ली सरकार ने पिछले साल शराब की होम डिलीवरी पर विचार किया लेकिन पाया कि मौजूदा व्यवस्था के तहत शराब की होम डिलीवरी संभव नहीं इसलिए पॉलिसी में संशोधन किए हैं.

ऑनलाइन डिलीवरी पर भी कुछ बंदिशें लगाई गई हैं. कुछ राज्‍यों में, जहां ऑनलाइन डिलीवरी की इजाजत दी गई है, वहां लोगों को ऑर्डर प्‍लेस करने के पहले परमिट हासिल करना जरूरी होगी जबकि कुछ अन्‍य राज्‍यों में आय का प्रूफ ऑर्डर प्‍लेस करने के लिहाज से पर्याप्‍त होगा.

हालांकि दिल्‍ली सरकार ने मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिये शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दी है लेकिन लाइसेंस होल्‍डर को किसी भी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में डिलीवरी की इजाजत नहीं होगी.

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