डीलरों की मनमानी वसूली पर प्रशासन ऐसे कसेगा लगाम देखे क्या बदलाव होने वाले है.
परिवहन विभाग की और से पर्सनल और व्यावसायिक सभी वाहनों के लिए HSRP को आनिवार्य कर दिया गया है जिसे लेकर विभाग ने 19 अक्तूबर आखिरी तारीख निर्धारित की थी. 19 अक्तूबर से बिना HSRP प्लेट के पंजीयन, निलंबर, निरस्तकीरण, NOC, फिटनेस, स्वालंबन, होइपोथिकेशन यदि कोई कार्य नहीं किया जा सकेगा.
प्रशासन ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के नाम पर डीलरों ने जो बवाल काटा हुआ था. उसे ऐसे रोकेगा
उनकी मनमानी पर लगाम कसने की योजना बना ली है. संभागीय परिवहन विभाग अब डीलरों पर ऑनलाइन नजर रखेगा जिसके लिए डीलरों की वेबसाइट को वाहन-4 से लिंक करने की तैयारी की जा रही है.
सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग की और से वर्ष 2019 में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की अनुमति दे दी गई थी जिसके तहत सभी वाहनों में HSRP डीलरों द्वारा निशुल्क लगाई जाने लगी लेकिन अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों में प्लेट को लेकर समस्या थी. वर्ष 2019 के अंत में विभाग की ओर से पुराने वाहनों के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई. अब ये पुराने वाहन पर भी लगेगा.
अब इसमें वाहन डीलर की वेबसाइट पर बुकिंग करने के साथ-साथ शुल्क जमा करके प्लेट खरीदी जा सकती है. परिवहन विभाग को शिकायत मिल रही थी कि कुछ डीलर प्लेट लगाने के नाम पर मनमानी वसूली कर रहे हैं. जीस प्लेट का शुल्क 250 से 400 रुपये में है उसके लिए एक हजार से ज्यादा रुपये वसूले जा रहे हैं. जिसको रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है.
दरअसल दिल्ली या अन्य स्थानों पर बिना HSRP के वाहन चलाने पर ट्राफिक पुलिस द्वारा चालान काटा जा रहा है. ऐसे में लोग महंगी प्लेट लगाने के लिए भी तैयार हो जा रहे थे जिसका फायदा डीलर उठा रहे थे. ओर वो ब्लैक मे प्लेट लगा रहे है ओर लोगों से मनमानी कीमत ले रहे है.