bike par agar baccha betha hai to is speed main chala sakte hai bike

सड़क पर बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दोपहिया वाहनों से जुड़े नए नियम लागू किए जा रहे हैं. अगर आप बाइक पर नौ महीने से लेकर चार साल तक की उम्र के बच्चे को लेकर बाइक चलाते हैं तो आपको इन नियमों की जानकारी होना जरूरी है.

दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बाल यात्रियों के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने के उद्देश्य से प्रस्ताव दिया है कि चार साल तक के बच्चे को मोटरसाइकिल पर पीछे बिठाकर ले जाते वक्त दोपहिया वाहन की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक कतई नहीं होनी चाहिए.

मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना में यह भी प्रस्ताव दिया है कि दोपहिया चालक यह सुनिश्चित करेगा कि पीछे बैठने वाले नौ महीने से चार साल के बच्चे को क्रैश हेलमेट पहनाया गया हो.

children on motor bike with father
children on motor bike with father

मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना के अनुसार, ‘चार साल तक के बच्चे को ले जाते वक्त मोटरसाइकिल की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए.’ मंत्रालय ने आगे कहा कि मोटरसाइकिल का चालक यह सुनिश्चित करेगा कि चार साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ बांधे रखने के लिए ‘सेफ्टी हार्नेस’ का इस्तेमाल किया जाए.

‘सेफ्टी हार्नेस’ बच्चे द्वारा पहना जाने वाला एक ऐसा जैकेट होता है, जिसके आकार में फेरबदल किया जा सकता है. उस सुरक्षा जैकेट से जुड़े फीते इस तरह लगे होते हैं कि उसे वाहन चालक भी अपने कंधों से जोड़ सके.

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