देश के बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियां में करीब 50,000 करोड़ रुपये ऐसा है जिसका कोई दावेदार नहीं है. ये जानकारी खुद सरकार की ओर से संसद में दी गई है. एक अनुमान के मुताबिक बैंकों में 5,977 करोड़ रुपये की राशि तो साल 2020 के दौरान ही जुड़ी है. यानी लोग बैंकों में पैसा जमा करके भूल गए तो कई पॉलिसी लेकर उसे क्लेम नहीं कर पाए.
ऐसे पैसों का क्या होता है
इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के नियमों के मुताबिक अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास पॉलिसीहोल्डर्स के बिना दावे की राशि 10 साल से ज्यादा की अवधि को पार करती है तो उसे इंश्योरेंस कंपनी को सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर करना होता है,
रिजर्व बैंक ने भी बैंकों से अकाउंट में पड़े बिना दावा किए गए पैसों को खाता होल्डर या उनसे जुड़े नॉमिनी तक पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए वक्त वक्त पर निर्देश दिए हैं.