क़रीब 300 दिनों बाद दिल्ली सरकार ने सिर्फ़ 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी है
देश की राजधानी दिल्ली में आज क़रीब 300 दिनों बाद स्कूल खुल गए हैं. लेकिन दिल्ली सरकार ने सिर्फ़ 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी है. दिल्ली में सभी स्कूल मार्च 2020 से ही बंद थे.
इस दौरान कोरोना महामारी से बचने के लिए छात्रों और स्कूल प्रशासन के लिए कई नियम भी बनाए गए हैं. इनका पालन करना अनिवार्य है. दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर स्कूल खुलने की ख़ुशी जताई है और छात्रों को शुभकामनाएं भी दी.
केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन्स में राज्यों को स्कूल खोलने की अनुमति दी थी.
कोरोना काल में स्कूल खोलने के कुछ सख़्त नियम बनाए गए है,
ये है वो नियम जो सबको फॉलो करने है
- पैरेंट्स को देनी होगी लिखित सहमति बिना सहमति छात्रों की स्कूल में एंट्री नहीं होगी.
2 . दो घंटे की क्लास लगेगी और स्कूल में दोनों कक्षाओं के सिर्फ़ 50 फ़ीसदी छात्र ही आएंगे.
3 . प्रयोगशालाओं में एक बार में केवल 10 छात्र जाएंगे और उनकी निगरानी के लिए तीन स्टाफ़ मेंबर होंगे.
4. केवल कंटेनमेंट ज़ोन से बाहर वाले स्कूलों को ही खोलने की अनुमति है.
5. स्कूल के गेट में थर्मल स्क्रीनिंग होगी, मास्क ज़रूरी है, सैनेटाइज़र मशीन लगी होनी चाहिए और समय-समय पर क्लास रूम को सैनेटाइज़ किया जाएगा
6. विद्यालयों को Covid-19 से जुड़े सभी दिशा-निर्देशों के पोस्टर परिसर में चिपकाने होंगे.
7. सोशल डिस्टेंसिंग और तापमान को समय-समय पर मापने के लिए स्वयंसेवक नियुक्त किए जाएंगे.