जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच 8 जुलाई को नीट यूजी 2024 की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
NEET UG अखिल भारतीय कोटा सीट के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई को शुरू होने वाली थी. यह आदेश सुप्रीम कोर्ट शनिवार से शुरू होने वाली नीट यूजी काउंसलिंग में देरी करने से इनकार करने के बाद आया है.
ज्ञात हो कि CJI डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच 8 जुलाई को NEET UG 2024 की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. इन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने इस परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाया है.
ओर कुछ याचिकाकर्ताओं ने तो पूरी परीक्षा रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग की है, वहीं कुछ ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के संचालन की जांच की मांग की है.
बता दें कि NEET UG काउंसलिंग कई चरणों में आयोजित की जाती है. मेडिकल प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को पहले पंजीकरण करना होगा और काउंसलिंग की शुल्क का भुगतान करना होता है.
और उन्हें लॉक करना होगा. उसके बाद दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवंटित कॉलेज में व्यक्तिगत तौर पर रिपोर्ट करना होगा.